OTS-2026 Implemented for Pending Housing Casesलंबित आवास मामलों के लिए ओटीएस-2026 लागू

OTS-2026 Implemented for Pending Housing Casesलंबित आवास मामलों के लिए ओटीएस-2026 लागू

उत्तर प्रदेश में लंबे समय से लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटन मामलों के समाधान के लिए सरकार ‘एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस-2026)’ लागू करने की तैयारी कर रही है। इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त भुगतान या किस्तों में भुगतान की सुविधा, समयबद्ध निस्तारण तथा पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने पर विशेष जोर दिया गया है।

इस संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के साथ हुई समीक्षा बैठक में लंबित भुगतान, विवादित आवंटन और डिफॉल्टर मामलों को प्राथमिकता से सुलझाने पर चर्चा हुई। बैठक में यह सामने आया कि राज्य की कई योजनाओं में वर्षों से भुगतान अटके हुए हैं या आवंटन को लेकर विवाद चल रहे हैं, जिससे योजनाओं की प्रगति प्रभावित हो रही है और आवंटियों को आर्थिक व मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।

ओटीएस-2026 के तहत प्रस्ताव है कि बकाया राशि पर एकमुश्त भुगतान करने वालों को कुछ छूट दी जाए, वहीं जो लोग एक बार में पूरी रकम जमा नहीं कर सकते, उनके लिए आसान किस्त विकल्प उपलब्ध कराया जाए। योजना का उद्देश्य समाधान को मानवीय, व्यावहारिक और न्यायसंगत बनाना है, ताकि वास्तविक आवंटी लाभ उठा सकें।

बैठक में यह भी बताया गया कि वर्ष 2020 में लागू ओटीएस योजना से कई मामलों का समाधान हुआ था, लेकिन कोविड-19 के कारण कुछ आवंटी अंतिम भुगतान नहीं कर पाए। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए नई योजना को अधिक लचीला और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है।

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि योजना का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि सभी पात्र आवंटी समय रहते जानकारी प्राप्त कर सकें। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और सरल होगी, तथा प्रत्येक आवेदन का निस्तारण तय समय सीमा में सुनिश्चित करने के लिए मजबूत निगरानी व्यवस्था भी लागू की जाएगी।

ओटीएस-2026 लागू होने पर हजारों लंबित मामलों के समाधान की उम्मीद है। इससे एक ओर आवंटियों को वर्षों पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर विभाग को बकाया राजस्व की प्राप्ति भी संभव हो सकेगी।

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